शनिवार, 9 मई 2020

प्रेमी के साथ संदिग्ध अवस्था में दिखी विवाहिता बेटी, मां-छोटी बहन ने उतारा मौत के घाट

आजमगढ़. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के आजमगढ़ जिले (Azamgarh) के अहरौला थाना क्षेत्र में एक विवाहिता बेटी की उसकी मां और छोटी बहन ने मिलकर हत्या (Murder) कर दी. मां और छोटी बेटी को विवाहिता का अपने प्रेमी के साथ बात करना और घूमना-फिरना नागवार गुजर रहा था. दोनों ने उसे काफी समझाने की कोशिश की. लेकिन विवाहिता पर इसका कोई असर नहीं पड़ा तो मां-बेटी ने मिलकर उसकी हत्या कर दी. विवाहिता की हत्या की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.


                                                    आपत्तिजनक अवस्था में दिखी बेटी (प्रतीकात्मक तस्वीर)

वारदात में शामिल मां और छोटी बहन को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. जानकारी के मुताबिक अहरौला थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली प्रतिभा की शादी जिले के ही बिलरियागंज थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी. उसके दो बच्चे हैं. उसका पति खाड़ी के देश में नौकरी करता है. प्रतिभा अपने मायके में ही रहती है. बताया जा रहा है कि प्रतिभा का किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा था. वो अक्सर अपने प्रेमी से फोन पर बात करती और बच्चों को छोड़कर उसके साथ घूमती-फिरती थी. विवाहित बेटी की इस हरकत का उसकी मां और छोटी बहन विरोध करती थी.विरोध के कारण परिवार में आये दिन झगड़ा होता रहता था. गुरूवार की देर रात भी इसी बात को लेकर उनके बीच झगड़ा हुआ. इस दौरान मां और छोटी बेटी ने धारदार हथियार से प्रतिभा के सर पर प्रहार कर दिया. हमले में प्रतिभा गंभीर रूप से घायल हो गयी और बाद में उसकी मौत हो गयी. इस घटना की जानकारी ग्रामीणों को हुई तो गांव में हड़कंप मच गया. सूचना के बाद पुलिस के आला अधिकारी गांव पहुंचे और मृतक महिला की आरोपी मां और छोटी बहन को हिरासत में ले लिया गया.पुलिस अधीक्षक (एसपी) प्रो. त्रिवेणी सिंह ने बताया कि हत्या की आरोपी मां-बेटी को हिरासत में ले लिया गया है. पूछताछ के दौरान यह बात निकल कर आयी कि महिला और उसके प्रेमी को घटना वाले दिन उन्होंने संदिग्ध अवस्था में देख लिया था. जिसके बाद दोनों (मां-छोटी बेटी) ने मिलकर उसकी हत्या कर दी. पुलिस फिलहाल सभी बिदुओं को जांच में शामिल कर छानबीन में जुटी है. सिंह ने बताया कि पुलिस घटना की जांच कर रही है, जो भी तथ्य सामने आयेगा उसके आधार पर कार्रवाई की जायेगी.


शुक्रवार, 8 मई 2020

डाकघरों में आधार कार्ड बनाए जाने का कार्य प्रारंभ

जनपद के 26 डाकघरों में आधार कार्ड बनाए जाने का कार्य डाक विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया है जिसमें उप डाकघर बदलापुर, बालवरगंज, बरसठी, बाजार नेवड़िया, चंदवक, कलेक्टेªट कम्पाउंड, गौराबादशाहपुर, जलालपुर, जमालापुर, जौनपुर प्रधान डाकघर, जौनपुर कचहरी, केराकत, खेतासराय, खुटहन, मछलीशहर, महाराजगंज, मड़ियाहॅू, मुंगराबादशाहपुर, मीरगंज, मुफ्तीगंज, पट्टीनरेन्द्र, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, रामपुर, सरायहरखू, शाहगंज एवं जफराबाद के उपडाकघर पर सुविधा प्रारंभ की गयी है। 


प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत सभी अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रत्येक व्यक्ति/यूनिट 05 किग्रा० अतिरिक्त निःशुल्क चावल एवं अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति राशनकार्ड 01 किग्रा0 वितरण किया जायेगा निःशुल्क चना ।

जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, द्वारा अवगत कराया गया है कि माह-मई, 2020 में प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत सभी अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रत्येक व्यक्ति/यूनिट 05 किग्रा० अतिरिक्त निःशुल्क चावल एवं अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति राशनकार्ड 01 किग्रा0 निःशुल्क चना का वितरण किया जायेगा। यह वितरण माह-मई, 2020 के 15 तारीख से 25 तारीख तक ई-पॉस मशीन से नामित किये गये नोडल अधिकारियों/पर्यवेक्षणीय अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माह-मई, 2020 में जिलाधिकारी के स्तर से नामित किये गये समस्त पर्यवेक्षणीय अधिकारी/कर्मचारी, नोडल अधिकारी व जनपद स्तरीय अधिकारीगण से अपेक्षा है कि पूर्व माह-अप्रैल, 2020 की भांति माह-मई, 2020 में वितरण तिथियों पर अपने से सम्बन्धित दुकानों पर उपस्थित होकर नियमानुसार खाद्यान्न का वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे।


सुईथाकला के परिषदीय विद्यालयों के अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा कोविड-19 के अंतर्गत असहाय व्यक्तियों के सहायतार्थ उपलब्ध कराया गया 105 कुन्तल खाद्य सामग्री

विकास खण्ड सुईथाकला के परिषदीय विद्यालयों के अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा कोविड-19 के अंतर्गत असहाय व्यक्तियों व उनके परिजनों के सहायतार्थ 105 कुन्तल खाद्य सामग्री जिलाधिकारी  दिनेश कुमार सिंह को उपलब्ध कराया गया।
     खण्ड शिक्षा अधिकारी सुईथाकला राज नारायण पाठक के नेतृत्व तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी की उपस्थिति में सुईथाकला ब्लाक के शिक्षक ट्रक पर राशन लाद कर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे।
     कुल 105 कुंतल राशन जिसमें 30 कुन्तल गेहूं का आटा, 31 कुन्तल चावल, 75 किलोग्राम सोयाबीन,  6.75 कुंतल प्याज, 12 बड़ा डिब्बा मसाला, 125 किलोग्राम सरसों का तेल, 3.5 कुन्तल अरहर की दाल, 28 कुंतल आलू,  2.8 कुंटल टाटा नमक उपलब्ध कराया गया।



    जिलाधिकारी ने शिक्षकों की प्रशंसा करते हुए कहा कि जनपद के सुदूर पश्चिमी छोर पर स्थित सुईथाकला ब्लॉक के शिक्षकों द्वारा जो सहयोग किया गया है, यह बहुत ही काबिले तारीफ है।
      इस अवसर पर  अमित सिंह जिलाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ,  डॉ. अतुल प्रकाश यादव जिला अध्यक्ष पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ  व उनकी टीम, अश्वनी सिंह जिला संगठन मंत्री तथा सुईथाकलां ब्लॉक के सतीश कुमार सिंह, रविंद्र कुमार भास्कर, दुष्यन्त मिश्र, पारसनाथ यादव, शिवम सिंह पंकज सिंह रमेश प्रजापति, दिनेश कुमार, सरोज सिंह, राकेश कुमार, राम प्यारे, इन्द्र जीत सिंह, राम लवट, संजय सिंह, डॉ.रणन्जय सिंह, रमेश सिंह, त्रिवेणी प्रसाद बिंद, बृजेश सिंह, वीरेन्द्र प्रताप सिंह सहित ब्लॉक के कई सम्मानित शिक्षक उपस्थित रहे।


प्रवासी राहत मित्र ऐप’’ का किया गया लोकार्पण

जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राजस्व विभाग, राहत आयुक्त कार्यालय, उत्तर प्रदेश द्वारा तैयार कराये गये ‘‘प्रवासी राहत मित्र ऐप’’ का लोकार्पण किया गया।
         इस ऐप का उद्देश्य अन्य प्रदेशो से उत्तर प्रदेश में आने वाले प्रवासी नागरिकों को सरकारी योजना का लाभ, उनके स्वास्थ्य की निगरानी एवं   विशेषकर  उनके कौशल के लायक भविष्य में नौकरी एव आजीविका प्रदान करने में सहयोग करने हेतु इन प्रवासी नागरिकों का डटा कलेक्शन करना है। सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा आपस में सूचना का आदान प्रदान कर इन प्रवासी नागरिकों के रोजगार एव आजीविका हेतु नियोजन एवं कार्यक्रम बनाने में मदद मिलेगी।




         इस ऐप के द्वारा, आश्रय केद्र में रुके हुए व्यक्तियों एव किसी भी कारणवश अन्य  प्रदेशों से सीधे अपने घरों को पहुचाने वाले प्रवासी व्यक्तियों का पूरा विवरण लिया जायेगा ताकि उत्तर प्रदेश में आने वाले कोई भी प्रवासी छूट न पाए। ऐप में व्यक्ति की मूलभूत जानकारी जैसे कि नाम, शैक्षिक योग्यता, अस्थायी और स्थायी पता, बैंक अकांउट विवरण कोविड-19 सम्बन्धित स्क्रीनिंग की स्थिति, शैक्षिक योग्यता और अनुभव 65 से भी ज्यादा प्रकार के कौशल का विवरण एकत्र किया जायेगा। अन्य राज्यों से प्रदेश में आ रहे प्रवासी नागरिकों को ऐप में डाटा डुप्लीकेशन न हों, इसके लिए यूनीक मोबाईल नम्बर को आधार बनाया जायेगा। इस ऐप की एक अन्य विशेषता यह भी होगी इसमें आंनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन भी काम कर सकते है। इसके अतिरिक्त प्रभावी निर्णय लेने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगो के डेटा को भी ऐप में अलग-अलग किया जा सकता है।  डेटा संग्रह का कार्य शीघ्र सम्पादित हो इसके लिये विकेन्द्रीकृत स्तर पर यथा आश्रय स्थल, ट्रांजिट पॉइट, व्यक्ति का निवास स्थान पर डेटा संग्रह किया जायेगा। जिलाधिकारी के नेतृत्व में डेटा संग्रह की जिम्मेदारी शहरी क्षेत्र में नगर विकास विभाग/नगर निकाय की तथा ग्रामीण क्षेत्र में सीडीओ/पचायती राज विभाग की होगी। ऐप के माध्यम से संग्रहित डेटा को राज्य स्तर पर स्थापित इंटीग्रेटेड इनफार्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम (www.rahatup.inपर स्टोर किया जायेगा तथा इसका विश्लेषण कर प्रवासी नागरिकों को सरकारी योजना का लाभ, उनके स्वास्थ्य की निगरानी एवं विशेष कर उनके कौशल के लायक भविष्य में नौकरी एव आजीविका प्रदान करने में सहयोग किया जायेगा।
         यह ऐप UNDP (United Nations Development Programme) के सहयोग से विकसित किया गया है।


1257 लोगो को लेकर बड़ोदरा से जौनपुर पहुंची श्रमिक एक्सप्रेस

 बड़ोदरा, गुजरात से 1257 लोग श्रमिक एक्सप्रेस द्वारा जौनपुर भंडारी रेलवे स्टेशन पहुंचे। जिसमें विभिन्न जनपदों के लोग, प्रवासी मजदूर आदि सम्मिलित हैं। जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा इन लोगों को स्टेशन पर पानी, बिस्किट, चाय तथा खाने की व्यवस्था की गई। स्वास्थ विभाग की टीम द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग करा कर बसों के माध्यम से संबंधित जनपदों को भेजा गया। जौनपुर के लोगों को मोहम्मद हसन इंटर कॉलेज में क्वॉरेंटाइन में रखा जाएगा। कुल 1257 लोगों में से जनपद जौनपुर के 729, जनपद  इटावा के 03, बस्ती के 01, वाराणसी के 21, बलरामपुर के 10, कानपुर नगर के 07, कन्नौज के 01, महाराजगंज के 05, हमीरपुर के 05, हरदोई के 01, प्रयागराज के 266, प्रतापगढ़ के 51, रायबरेली के 26, संतकबीरनगर के 01, फर्रुखाबाद के 04, अयोध्या के 12, जालौन के 13, अमेठी के 34, आजमगढ़ के 48, गोंडा के 02, गोरखपुर के 06, उन्नाव के 04, गाजीपुर के 01 तथा अन्य राज्यों के यात्री में मंडला (एमपी) के 01, चित्तौड़गढ़ राजस्थान के 05 यात्री आए हैं।



संकल्प जौनपुर - आरोग्य सेतु एवं आयुष कवच ऐप होगा हम सबके मोबाइल पर

 जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने आरोग्य सेतु ऐप तथा आयुष कवच ऐप डाउनलोड करने के संबंध में जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट कक्ष में कल सायं बैठक की। बैठक में समस्त सरकारी कर्मचारियों, स्कूली छात्र-छात्राओं, एनसीसी के बच्चों तथा जनपदवासियों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एवं आयुष कवच ऐप डाउनलोड करने की अपील की।उन्होंने



सभी जनपदवासियों से अपील करते हुए कहा है कि 09 मई को पूर्वान्ह 11.00 बजे एक साथ आरोग्य सेतु ऐप तथा आयुष कवच ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें तथा उसका स्क्रीनशॉट लेकर उनके मोबाइल नंबर 9454417578 पर व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें। जिन लोगों ने पहले से ही ऐप डाउनलोड कर लिया है वह अपने मित्रों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों के मोबाइल में ऐप डाउनलोड करायें। जिलाधिकारी ने कहा कि आरोग्य सेतु एवं आयुष कवच ऐप को डाउनलोड करने का अभियान चलाएं। उन्होंने इस अभियान को संकल्प जौनपुर - ’’आरोग्य सेतु एवं आयुष कवच ऐप होगा हम सबके मोबाइल पर’’ नाम दिया।


ओम प्रकाश राय परियोजना निदेशक सामान्य एवं एच.आर.डी. उ0प्र0 आपदा प्रबंध प्राधिकरण को नामित किया जनपद के नोडल अधिकारी

जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया है कि जनपद में कोरोना वायरस कोविड-19 से प्रभावित हुए मरीजों के उपचार व इसके संक्रमण के प्रसार की रोकथाम हेतु 01 सप्ताह तक जनपद में प्रवास कर जनपदों में संचालित कम्युनिटी किचन, शेल्टर होम, अन्य प्रदेशों से लौटने वाले प्रवासी मजदूरों की समस्त व्यवस्थाएं, क्वॉरेंटाइन सेंटर की समस्त व्यवस्थाओं तथा कोविड-19 की रोकथाम हेतु शासन द्वारा निर्गत समस्त आदेशों का समयक अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रतिदिन सायं काल आयुक्त वाराणसी मंडल, वाराणसी को अवगत कराए जाने हेतु ओम प्रकाश राय आई.ए.एस परियोजना निदेशक सामान्य एवं एच.आर.डी. उ0प्र0 आपदा प्रबंध प्राधिकरण को जनपद के नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया है।


'कर्मचारियों को आरोग्य सेतु एप इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करना निजता के अधिकार का उल्लंघन', केरल हाईकोर्ट में याचिका

केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक और निजी कर्मचारियों के लिए 'आरोग्य सेतु' ऐप के इस्तेमाल को अनिवार्य बनाने के लिए जारी निर्देशों को चुनौती देते हुए केरल उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई है। त्रिशूर जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव जॉन डैनियल द्वारा दायर याचिका का तर्क है कि इस तरह के निर्देश निजता और व्यक्तिगत स्वायत्तता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। 29 अप्रैल को केंद्र ने निर्देश दिया था कि "केंद्र सरकार में काम करने वाले सभी अधिकारी, कर्मचारी (आउटसोर्स कर्मचारियों सहित) को तत्काल अपने मोबाइल फोन पर 'आरोग्यसेतु' ऐप डाउनलोड करना चाहिए।" इसके अलावा, गृह मंत्रालय द्वारा 1 मई को जारी किए गए लॉकडाउन दिशा-निर्देशों में कहा गया है, "निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग अनिवार्य किया जाएगा। सभी कर्मचारियों में इस एप्लिकेशन का उपयोग सुनिश्चित करने की संबंधित संगठनों के प्रमुख की 100 % जिम्मेदारी होगी। " इन निर्देशों को रिट याचिका में निजता के अधिकार और व्यक्तिगत स्वायत्तता के उल्लंघन के रूप में चुनौती दी गई है, जैसा कि एस एस पुट्टस्वामी के फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा समझाया गया है।



याचिका में कहा गया कि "एग्ज़िबिट पी 2 ऑर्डर में राष्ट्रीय निर्देशों के खंड 15 में आवेदन के उपयोग को अनिवार्य करते हुए आरोग्य सेतु व्यक्ति से संबंधित सूचना के उपयोग को तय करने और नियंत्रित करने का अधिकार छीन लेता है। उसे एक सिस्टम को डेटा देने के लिए मजबूर किया जाता है। वह सूचना के स्वायत्तता के अपने अधिकार पर हमला महसूस कर सकता है। भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त स्वायत्तता भी एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता को गतिविधियों में भाग लेने की स्वतंत्रता नहीं देती है, जिसे वह स्वीकार नहीं करता है।" याचिका में "स्प्रिंकलर" मामले में उच्च न्यायालय द्वारा पारित हालिया अंतरिम आदेश का भी हवाला दिया गया है, जहां न्यायालय द्वारा डेटा गोपनीयता और डेटा सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला गया था। याचिकाकर्ता का कहना है कि ऐप के इस्तेमाल को लागू करने के लिए दंडात्मक कानून का उपयोग मनमाना और असंवैधानिक है। याचिका में कहा गया है कि "आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 58 नियोक्ताओं पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान करती है यदि उनके कर्मचारी आरोग्य सेतु के उपयोग के निर्देश का पालन नहीं करते हैं। यह विस्तार मनमाना है क्योंकि कोई भी दंडात्मक कार्रवाई किसी भी आपराधिक मनोस्थिति के नहीं की जा सकती। एक नियोक्ता जिसके पास कर्मचारी के साथ केवल एक कार्य संबंध है, वह कर्मचारी को एक मोबाइल एप्लिकेशन इंस्टॉल करने और इसे लगन से उपयोग करने और डोमेन को अपनी व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता " याचिका में अंतरिम उपाय के रूप में इस निर्देश को असंवैधानिक घोषित करके रद्द करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता अधिकारियों को ऐप के अनिवार्य उपयोग को लागू करने के लिए जबरदस्ती कार्रवाई करने से रोकना चाहता है।


गुरुवार, 7 मई 2020

बोलता कैमरा और पूछता सवाल?

तस्वीर मे जिलाधिकारी जौनपुर के सामने बैठे ग्राम छतौरा विकासखण्ड खुटहन की प्रधान उर्विजय सिंह तथा उनके पति राघवेंद्र सिंह है जिन्होंने  जिलाधिकारी महोदय से शिकायत किया है कि गांव में तीन&चार दिन पहले मुंबई से आए सुजीत पुत्र राजेंद्र, आनंद पुत्र वीरेंद्र, अंकित पुत्र विनोद, अंगद पुत्र अखिलेश द्वारा गांव के ही दिलीप मिश्रा के भड़काने पर उनके घर में तोड़फोड़ की। ग्राम प्रधान ने बताया कि गांव के दिलीप मिश्रा द्वारा सुजीत, आनंदए अंकित और अंगद को बताया गया कि गांव में कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत वितरण हेतु सरकार द्वारा छः लाख रुपये प्रधान को दिए गए हैं। दिलीप मिश्रा के भड़काने पर उक्त लोगों द्वारा मंगलवार रात्रि 11.00 बजे प्रधान के घर जाकर प्रधान से एक&एक लाख रूपये मांगे गए देने पर जान से मार देने की धमकी दी तथा घर में तोड़फोड़ की। पुलिस में शिकायत करने के पश्चात थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ जब गांव पहुंचे तो इन लोगों ने प्राथमिक विद्यालय छतौरा में अपने आप को बंद कर लिया तथा अंदर से ताला लगा दिया। पुलिस को भी इन लोगों के द्वारा भला बुरा कहा गया। रात्रि में ही पुलिस द्वारा प्राथमिक विद्यालय में बाहर से ताला लगा दिया गया किन्तू सुबह होते ही उपरोक्त आरोपी ताला तोड़कर भाग गए। जिलाधिकारी ने थानाध्यक्ष सराय ख्वाजा सत्य प्रकाश को प्रकरण की जांच कर आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।



क्या ग्राम छतौरा विकासखण्ड खुटहन की प्रधान उर्विजय सिंह तथा उनके पति राघवेंद्र सिंह द्वारा जिलाधिकारी महोदय के समक्ष कि गयी शिकायत हकीकत हो सकती है? क्या पुलिस द्वारा प्राथमिक विद्यालय में बाहर से लगा दिया गया ताला को तोड़ कर भाग सकता है? ध्यान रहे ताले को तोड़ कर कि दरवाजे को।


जिलाधिकारी ने थानाध्यक्ष सराय ख्वाजा को प्रकरण की जांच कर आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के दिए निर्देश

 सराय ख्वाजा थाना अंतर्गत ग्राम छतौरा, विकासखण्ड खुटहन की प्रधान उर्विजय सिंह तथा उनके पति राघवेंद्र सिंह द्वारा जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह से मिलकर शिकायत की गई कि गांव में तीन-चार दिन पहले मुंबई से आए सुजीत पुत्र राजेंद्र, आनंद पुत्र वीरेंद्र, अंकित पुत्र विनोद, अंगद पुत्र अखिलेश द्वारा गांव के ही दिलीप मिश्रा के भड़काने पर उनके घर में तोड़फोड़ की। ग्राम प्रधान ने बताया कि गांव के दिलीप मिश्रा द्वारा सुजीत, आनंद, अंकित और अंगद को बताया गया कि गांव में कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत वितरण हेतु सरकार द्वारा छः लाख रुपये प्रधान को दिए गए हैं। दिलीप मिश्रा के भड़काने पर उक्त लोगों द्वारा मंगलवार रात्रि 11.00 बजे प्रधान के घर जाकर प्रधान से एक-एक लाख रूपये मांगे गए, न देने पर जान से मार देने की धमकी दी तथा घर में तोड़फोड़ की। पुलिस में शिकायत करने के पश्चात थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ जब गांव पहुंचे तो इन लोगों ने



प्राथमिक विद्यालय छतौरा में अपने आप को बंद कर लिया तथा अंदर से ताला लगा दिया। पुलिस को भी इन लोगों के द्वारा भला बुरा कहा गया। रात्रि में ही पुलिस द्वारा प्राथमिक विद्यालय में बाहर से ताला लगा दिया गया किन्तू सुबह होते ही उपरोक्त आरोपी ताला तोड़कर भाग गए। जिलाधिकारी ने थानाध्यक्ष सराय ख्वाजा सत्य प्रकाश को प्रकरण की जांच कर आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।


ऑरेंज जोन के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल रहेगा,लागू

 जनपद में कोरोना वायरस को रोकने की दृष्टि से अपर जिला मजिस्ट्रेट जौनपुर रामप्रकाश द्वारा तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशो तक धारा 144 लागू की गयी है। उन्होंने बताया है कि जनपद ऑरेंज जोन में है, अतः ऑरेंज जोन के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल लागू रहेगा, हॉट-स्पॉट एवं कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार द्वारा जारी एसओपी में उल्लिखित निगरानी प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा। समस्त सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम व अन्य सामूहिक गतिविधियां पूर्णतया निषिद्ध रहेगी, समस्त धार्मिक/पूजा स्थल, जनसामान्य हेतु बंद रहेंगे, धार्मिक जुलूस आदि पूर्णतया निषिद्ध रहेगें। समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल परिसर, मनोरंजन पार्क, बार एवं सभागार, थिएटर आदि स्थान जनसामान्य के लिए बंद रहेंगे। साप्ताहिक बाजारों एंव प्रदर्शनी पूर्णतया निषिद्व रहेगी। गैर आवश्यक गतिविधियों हेतु जन सामान्य का आवागमन सायं 7ः00 बजे से प्रातः 7ः00 बजे तक निषिद्ध रहेगा। पूर्व में अनुमति की गई औद्योगिक गतिविधियां एवं आवश्यक सेवाओं से संबंधित गतिविधियां निर्धारित एसओपी का पालन करते हुए जारी रहेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों एवं निर्माण की गतिविधियों की अनुमति होगी। ग्रामीण क्षेत्र में मॉल को छोड़कर सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करते हुए (दो गज की दूरी) समस्त दुकानों के खुलने की अनुमति रहेगी। शहरी क्षेत्रों में अर्थात नगर निकायों की सीमा के अंदर समस्त मॉल, मार्केट कांप्लेक्स एवं मार्केट बंद रहेंगे। आवश्यक वस्तुओं की बिक्री से संबंधित दुकाने पूर्व की भांति खुली रहेगी। शहरी क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन करते हुए समस्त एकल दुकानें  (एक स्थान पर एक ही दुकान), कॉलोनी के अंदर की दुकानें, आवासीय परिसर की दुकानों को खोलने की अनुमति रहेगी। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में आबकारी विभाग की मात्र एकल दुकानों को प्रातः 10ः00 बजे से सायं 7ः00 बजे तक खोलने की अनुमति सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन करने की शर्त पर रहेगी। जनपद में केवल ऐसे व्यक्तिगत चार पहिया वाहनों के परिचालन की अनुमति होगी जिन्हें पास जारी किया गया हो, इसमें अधिकतम दो यात्री ड्राइवर के अतिरिक्त अनुमन्य रहेंगे। सभी को घर से बाहर निकलने एवं सार्वजनिक स्थलों पर फेस कवर/मास्क का लगाना अनिवार्य होगा। शादी संबंधी आयोजनों में सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति के बिना 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी, साथ ही अंतिम संस्कार से संबंधित गतिविधियों में 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। गुटका, तंबाकू आदि पर सख्त प्रतिबंध रहेगा तथा सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय होगा। कार्यालयों में कार्यस्थल पर फेस कवर /मास्क लगाना अनिवार्य होगा। कार्यालय परिसर में प्रवेश /निकासी पर हैंडवाश तथा सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा परिसर का निरंतर सेनिटाइजेशन किया जाए। कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। सभी कार्मिक आरोग्य सेतु एप का 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करेगे तथा नागरिक भी अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करेगें। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियों और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे, सिवाय अपरिहार्य परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना आवश्यक हो। मॉल/वस्तुओं के परिवहन जिसमें खाली ट्रक भी शामिल है के परिवहन की पूर्ण अनुमति रहेगी, शहरी क्षेत्रों में निर्माण संबंधी गतिविधियां पूर्व में दी गई अनुमति के अनुसार चलती रहेगी। जनपदीय एवं अर्न्तजनपदीय बस परिवहन की अनुमति नही होगी। केवल एसे व्यक्ति वाहनों का अन्तर््ाजनपदीय परिचालन जिन्हे इस हेतु अनुमति प्रदान की गयी हो चार पहिया वाहनों में अधिकतम दो यात्री (ड्राइवर) के अतिरिक्त अनुमन्य होंगे। जिले की सभी सीमाएं सील की जाती है बिना अनुमति की किसी भी माध्यम से सड़क एवं रेल से जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आवागमन प्रतिबन्धित किया जाता है। जिले में निवासरत नागरिकों को जिले की सीमा से बिना अनुमति बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित किया जाता है। इस दौरान किसी भी सरकारी कार्मिक को विशेष या अपरिहार्य स्थिति के अलावा कोई अवकाश या मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान 5 से अधिक व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थल पर एक साथ इकट्ठा होने की पूर्णता मनाही रहेगी। उपरोक्तानुसार मास्क, सैनिटाइजर, दवाइयो, गैस, पेट्रोल, खाद्य पदार्थ, फल/सब्जी/दूध इत्यादि आवश्यक वस्तुओं को परिवहन करने वाले एवं गन्ना ढुलाई में लगे वाहनों एवं पशुओं को चारा ले जाने वाले वाहनों का प्रवेश एवं निकासी जारी रहेगी। विदेशों से अन्य राज्यों, शहरों से आने वाले व्यक्तियों का यह दायित्व होगा कि वे स्वयं को अपने घर में ही क्वॉरेंटाइन करें एवं इसकी सूचना अपने निकटवर्ती अस्पताल के चिकित्सा अधिकारियों एवं थाने तथा मुख्य विकास अधिकारी जौनपुर के कोविड-19 कन्ट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 05452- 260501/ 566 पर दूरभाष के माध्यम से जनपद में आते ही देना सुनिश्चित करे.। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा गृह एवं गोपन, कारागार प्रशासन एवं सुधार, (पुलिस/सशस्त्र बल एवं अर्धसैनिक बल)। कार्मिक विभाग एवं जिला प्रशासन, उर्जा (समस्त बिजली के कार्यालय व बिलिंग सेंटर) नगर विकास, खाद एवं रसद (फल/सब्जी/ दूध/डेयरी/किराना/पेयजल), आपदा एवं राहत/राज्य संपत्ति विभाग, सूचना जनसंपर्क एवं सूचना प्रौद्योगिकी, अग्निशमन/सिविल डिफेंस, आपातकालीन सेवाओं को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यक सेवाओं में सम्मिलित किया गया है। लॉकडाउन के दिशा निर्देशों के उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा भा.द.वि की धारा 188 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश जनपद की सीमाओं के अंतर्गत समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रो/समस्त थाना क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा यह आदेश उन समस्त व्यक्तियों को संबोधित किए जाते हैं जो सामान्य रूप से इन क्षेत्रों में निवास करेंगे अथवा आवागमन करेंगे। इस आदेश का उल्लंघन भा. द.वि. की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा चूंकि समय कम है अतः आपात्तिक परिस्थितियों एवं लोक परिशान्ति के के हित में आदेश के क्रियान्वयन की तात्कालिकता के औचित्य को दृष्टिगत रखते हुए एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है।


मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिव का दुकानों पर आना प्रतिबंधित

जौनपुर। प्रतिष्ठिïत दवा संगठन सीसीडब्लूए ने प्रेस विज्ञिप्त के माध्यम से बताया है कि कोविड 19 के इस दौर में आप सभी अपनी व्यवसायिक सेवाओं के द्वारा उसके खिलाफ जंग में अपना सर्वश्रेष्ठï योगदान कर रहे हैं। यह देखा जा रहा है कि लाकडाउन 3 में जब सरकार द्वारा व्यवसायिक गतिविधियों के लिये सीमित छूट दी गयी है, हमारे संस्थानों पर दवा कंपनियों के प्रतिनिधियों का पहुंचना शुरू हो गया है, इनकी दुकानों पर मौजूदगी से लाकडाउन नियमों का उल्लंघन हो रहा है। अत: संगठन ने यह निर्णय लिया है कि लाकडाउन अवधि के दौरान इनका दुकानों पर आना प्रतिबंधित किया जाता है। सभी थोक एवं फुटकर दवा व्यवसायियों से अनुरोध किया है कि इसका कड़ाई से पालन करे और उनसे संपर्क सिर्फ दूरभाष के माध्यम से रखें। जिससे लाकडाउन के नियमों का पालन हो सके।