बुधवार, 27 मई 2020

थाना सुरेरी पुलिस द्वारा गैरइरादतन हत्या के मुकदमें के दो वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर द्वारा अपराध एवं अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जौनपुर के निर्देशन मे एवं क्षेत्राधिकारी मड़ियाहूँ के कुशल पर्वेक्षण मेSHO श्यामदास वर्मा एवंवरिष्ट उ0नि0 श्री रामानन्द मय हमराही हे0का0 प्रदीप कुमारथाना सुरेरी जनपद जौनपुर द्वारा दिनांक 18.05.20 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अं0सं0 26/20 धारा 147/323/504/506/308/304 भा0द0वि0 मे नामित अभियुक्त/अपचारी 1. नेहाल उर्फ डब्बू पुत्र अलीअहमद उम्र करीब 25 वर्ष 2. दानिश पुत्र अलीअहमद उम्र करीब 16 वर्ष  निवासीगण सरायडीह थाना सुरेरी जनपद जौनपुरको कारण गिरफ्तारी बताकर आज दिनांक 26.05.20 को पुलिस हिरासत लिया गया अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है। उलेखनीय है कि दिनांक 18.05.20 को रात्रि करीब 19.00 बजे अभियुक्तउपरोक्त द्वारा पुरानी रंजीश को लेकर डाक्टर समीम पुत्र अब्दुल कय्यूम को ईट पत्थर सिर मे से मार कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया गया था,जिससे डाक्टर समीम पुत्र अब्दुल कय्यूमकी मृत्यु दिनांक 20.05.20 को हो गयी ।



गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-



  1. नेहाल उर्फ डब्बू पुत्र अलीअहमद उम्र करीब 25 वर्ष ।

  2. एक अपचारी निवासीगण सरायडीह थाना सुरेरी जनपद जौनपुर।


गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-



  1. प्रभारी निरीक्षक श्यामदास वर्मा , थाना सुरेरी जौनपुर।

  2. वरिष्ठ उ0नि0 रामानन्द, हे0का0 प्रदीप कुमार, रि0का0 राहुल यादव,रि0का0 सौरभ सिंह थाना सुरेरी जौनपुर।


थाना नेवढ़िया पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 66/2020 धारा – 147/148/323/504/506/336/304 भादवि व 7 CLA Act से सम्बन्धित वांछित 7 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जौनपुर के द्वारा चलाये जा रहे अपराध एवं  वांछित अपराधियो  के विरूद्ध  गिरफ्तारी विषयक अभियान के क्रम मे तथाअपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवंक्षेत्राधिकारी मड़ियाहू के कुशल निर्देशन/ पर्यवेक्षण मे  थानाध्यक्ष संतोषकुमार राय , प्रभारीपुलिस चौकी भाऊपुर उ0नि0  रामजी सैनी , एवं हमराह पुलिस बल मु0आ0 चन्द्र प्रताप सिंह , मु0आ0  पारसनाथ यादव,का0 विकाश कुमार यादव , का0 विनय कुमार पासवान मय सरकारी वाहन संख्या UP 62 AG 0143 के थाना  स्थानीय से प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र , ईद त्यौहार के दृष्टिगत शांति व्यवस्था डियूटी , कोबिड-19 कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के संक्रमण के बचाव के दृष्टिगत उच्चाधिकारीगण से प्राप्त आदेश निर्देश के अनुपालन के क्रम मे तथा अन्य राजकीय कार्य से क्षेत्र मे भ्रमणशील था किमु0अ0सं0 66/2020धारा – 147/148/323/504/506/336/304  भादवि व 7 CLA Act थाना नेवढ़िया जनपद जौनपुरघटना दिनांक 29.4.2020 ,  घटनास्थल बहद ग्राम जवन्सीपुर से सम्बन्धित नामजद व प्रकाश मे आये  वाछित अभियुक्तगण 1.नसीर अहमद पुत्र अफसर अली 2.रसीद अहमद पुत्र अफसर अली 3.आकीब अली पुत्र नसीर अहमद 4.औरंगजेब पुत्र नसीर अहमद 5.छांगुर उर्फ शारुक पुत्र जाकिर हुसैन 6.जुगनू उर्फ शमशाद पुत्र मो0 हनीफ 7. सरफराज अली पुत्र रोशनअली नि0गण जवन्सीपुर थाना नेवढ़िया जनपद जौनपुर  के  विभिन्न सम्भावित स्थानो पर उपस्थित होने की सूचना द्वारा उचित माध्यम प्राप्त हुई। हम पुलिस जन आपस मे योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगण उपरोक्त को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण दिनांक 9.5.2020 से वांछित चल रहे थे जिनकी गिरफ्तारी हेतु स्थानीय पुलिस सतत प्रयासरत थी ।



गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-



  1. नसीर अहमद पुत्र अफसर अली

  2. रसीद अहमद पुत्र अफसर अली

  3. आकीब अली पुत्र नसीर अहमद

  4. औरंगजेब पुत्र नसीर अहमद

  5. छांगुर उर्फ शारुक पुत्र जाकिर हुसैन

  6. जुगनू उर्फ शमशाद पुत्र मो0 हनीफ

  7. सरफराज अली पुत्र रोशनअली नि0गण जवन्सीपुर थाना नेवढ़िया जनपद जौनपुर।


पंजीकृत अभियोग-



  1. मु0अ0सं0 066/020 धारा – 147/148/323/504/506/336/304  भादवि  थाना नेवढिया जौनपुर।


गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -


1.उ0नि0  सन्तोष कुमार राय, थानाध्यक्ष  थाना नेवढिया जौनपुर ।


2.उ0नि0  रामजी सैनी चौकी प्रभारी भाऊपुर  थाना नेवढिया जौनपुर।


3.मु0आ0 चन्द्रप्रताप सिंह,मु0आ0 पारसनाथ यादव, का0 विकास कुमार यादव , का0 विनय कुमार पासवान थाना नेवढ़िया जौनपुर।


 


थाना जफराबाद पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या के मुकदमें की वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षकजनपद जौनपुर के द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्व चलाये गये अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक, नगर के निर्देषन एवं क्षेत्राधिकारी नगर व थानाध्यक्ष जफराबाद उ0नि0मदनलाल के कुषल पर्यवेक्षण में चौकी प्रभारी उ0नि0 वरूणेन्द्र कुमार राय मय हमराह म0का0 रूची वर्मा व हे0का0 बद्रीनाथ मौर्य द्वारा मुखबीर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 55/2020 धारा 323,504,506,304,325 भादवि से सम्बन्धित वांछित चल रहे अभियुक्ता विमला देवी पत्नी रामबदन निषाद नि0 मलिकबहादुरपुर अहमदपुर, थाना जफराबाद जौनपुर को दिनांक 26.05.2020 को हिरासत पुलिस मे लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।


गिरफ्तार वांछित अभियुक्ता-



  1. विमला देवी पत्नी रामबदन निषाद नि0 मलिकबहादुरपुर, अहमदपुर थाना जफराबाद जौनपुर ।


      आपराधिक इतिहास अभियुक्ता



  1. मु0अ0सं0 55/2020 धारा 323,304,325,504,506 भादवि थाना जफराबाद, जनपद जौनपुर।


      गिरफ्तारी करने वाल पुलिस टीम-



  1. उ0नि0 वरूणेन्द्र कुमार राय, चौकी प्रभारी जफराबाद, थाना जफराबाद, जौनपुर।

  2. हे0का0 बद्रीनाथ मौर्य, थाना जफराबाद, जौनपुर।

  3. म0का0 रूची वर्मा, थाना जफराबाद, जौनपुर।


 


 


 


 


 


थाना खेतासराय पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के वांछित 04 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जौनपुरद्वारा अपराध एवम् अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन के क्रम में  अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन मे व  क्षेत्राधिकारी शाहगंज जौनपुर के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष व मय हमराह कर्म0गणद्वारादिनांक 26.05.2020 को मु0अ0स0 55/2020 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप नि0अधि0 1986 थाना खेतासराय , जौनपुर मे चल रहे वांछित अभियुक्तगण 1. धर्मेन्द्र कुमार विन्द पुत्र मेवालाल विन्द 2. जितेन्द्र कुमार विन्द पुत्र मेवालाल विन्द 3. सेवालाल विन्द पुत्र जयराम विन्द 4. हरगुन गौतम पुत्र वंशलाल गौतम निवासीगण जमीन रुधौली थाना खेतासराय जनपद जौनपुर को गिरफ्तार किया गया । अभि0गण उपरोक्त की गिरफ्तारी से इस प्रकार के अपराधो पर अंकुश लगेगा । अभि0गण का आपराधिक इतिहास निम्नवत है।


आपराधिक इतिहास :-


1.धर्मेन्द्र कुमार बिन्द पुत्र मेवालाल बिन्द निवासी जमीन रुधौली थाना खेतासराय जौनपुर।



  1. मु0अ0सं0 – 259/19 धारा 420,465,468,471 भादवि व 60 आबकारी अधिनियम थाना खेतासरायजौनपुर।

  2. मु0अ0सं0 -269/19 धारा 60/60(2) आबकारी अधिनियम व 419,420,467,468 भादवि थाना खेतासराय जौनपुर।

  3. जितेन्द्र कुमार बिन्द पुत्र मेवालाल बिन्द निवासी जमीन रुधौली थाना खेतासराय जौनपुर।

  4. मु0अ0सं0 – 259/19 धारा 420,465,468,471 भादवि व 60 आबकारी अधिनियम   थाना खेतासरायजौनपुर।



  1. सेवालाल बिन्द पुत्र जयराम बिन्द निवासी जमीन रुधौली थाना खेतासराय जौनपुर।


1.मु0अ0सं0-224/19      धारा 60(2) आबकारी अधिनियम व 419,420 467,468 भादवि थाना        खेतासराय        जौनपुर।



  1. मु0अ0सं0-269/19 धारा 60/60(2) आबकारी अधिनियम व 419,420,467,468 भादवि थाना खेतासरायजौनपुर।


      3.मु0अ0सं0-034/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना खेतासरायजौनपुर।


 



  1. हरगुन गौतम पुत्र बंशलाल गौतम निवासी जमीन रुधौली थाना खेतासराय जौनपुर।


     1.मु0अ0सं0 – 259/19 धारा420,465,468,471 भादवि व  60 आबकारी अधिनियम थाना खेतासराय    जौनपुर।


 


गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –



  1. धर्मेन्द्र कुमार विन्द पुत्र मेवालाल विन्द उम्र 31 वर्ष ।

  2. जितेन्द्र कुमार विन्द पुत्र मेवालाल विन्द उम्र 24 वर्ष ।

  3. सेवालाल विन्द पुत्र जयराम विन्द उम्र 55 वर्ष ।

  4. हरगुन गौतम पुत्र वंशलाल गौतम उम्र 55 वर्ष । निवासीगण जमीन रुधौली थाना खेतासराय जनपद जौनपुर ।


 


गिरफ्तारी करने वाली टीम के सदस्य -



  1. उ0नि0 विजय प्रताप सिंह, थानाध्यक्ष खेतासराय जनपद जौनपुर ।


2.उ0नि0 हरिशंकर यादव, उ0नि0 आशुतोष गुप्ता, हे0का0 विरेन्द्र कुमार यादव, का0 वीरेन्द्र यादव (CIO),का0 अमरनाथ यादव ,  का0 सतेन्द्र साह, का0 दिनेश सरोज, रि0का0 अंकित कुमार, म0रि0का0 राखी, म0रि0का0 संगम शर्मा, थाना खेतासराय जौनपुर।


बरसठी ब्लॉक के परिषदीय शिक्षकों ने 101 कुन्तल खाद्दान्न जिलाधिकारी को सौंपा’

कोविड-19  महामारी से उत्पन्न विषम परिस्थितियों में असहाय एवं  मजबूर  लोंगो की सहायता करने के लिए जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह एंव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण तिवारी के आह्वान पर बरसठी ब्लाक अध्यक्ष संतोष सिंह एंव जिला संगठन मंत्री अश्वनी सिंह, संतोष सिंह बघेल के नेतृत्व में ब्लाक शिक्षकों के स्वैच्छिक सहयोग से एकत्रित धनराशि के सापेक्ष 35 कुन्तल आटा, प्याज 20 कुन्तल, सरसों तेल 3000 बोतल, 4 कुन्तल चीनी, 4000 पैकेट नमक, 4000 पैकेट मसाला सहित खाद्दान्न सामाग्री गरीब परिवारों में वितरण हेतु  जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  जिला पूर्ति अधिकारी अजय सिंह और जिलाध्यक्ष अमित सिंह की उपस्थिति में जिलाधिकारी को उपलब्ध करायी गयी।



 बेसिक शिक्षकों द्वारा  दी जा रही सहायता की जिलाधिकारी ने  प्रशंसा करते हुए कहा कि बेसिक शिक्षकों का इस कोरोना की लड़ाई में किया गया सहयोग बेहद ही महत्वपूर्ण एंव ऐतिहासिक रहा है।
            ब्लाक अध्यक्ष संतोष सिंह ने कहा कि खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र सिंह पटेल के नेतृत्व में बरसठी ब्लाक के हम सभी शिक्षकों ने यह प्रण किया है कि  जनपद में कोई भी परिवार भुखमरी का शिकार नही होने पायेगा।
             ब्लाक मंत्री सुभाष चंद बिंद ने  शिक्षको को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि जिला अध्यक्ष अमित सिंह के आह्वान पर आज बरसठी ब्लाक के शिक्षकों की तरफ से खाद्दान्न सामाग्री का सहयोग किया गया है।  
          इस अवसर पर कृपाल सिंह(सरंक्षक), जिला उपाध्यक्ष राजेश सिंह टोनी, अनुज सिंह, शिरीष दूबे, विनोद सिंह, श्रीप्रकाश, राजबहादुर यादव, इंदजीत यादव, मानिक चंद, स्वतंत्र सिंह, यशवंत सिंह, सोमेंद्र त्रिपाठी, अरुण कुमार दूबे, रामसिंह, विशाल सिंह, ओमप्रकाश शुक्ला,अमित सिंह, ओमप्रकाश चैरसिया, शशांक मिश्र आदि उपस्थित रहे।


मंगलवार, 26 मई 2020

दुपहिया वाहन पर दो व्यक्ति उस दशा में कर सकेंगे यात्रा कि पीछे बैठे व्यक्ति को हेलमेट जिससे पूरा चेहरा ढकता हो, के अतिरिक्त लगाना होगा माक्स एवं ग्लव्स

जिला मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि शासन के आदेशानुसार किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर के बाहर मुखावरण (मास्क), गमछा, रुमाल या दुपट्टा/स्कार्फ न पहनने पर या थूकने पर उसे जुर्माना से दंडित किया जाएगा, जिसमें प्रथम एवं द्वितीय बार के लिए जुर्माना 100 रुपए होगा, तीसरी तथा प्रत्येक अनुवत्र्ती बार के लिए जुर्माना 500 रुपए होगा। ऐसे व्यक्ति जो कोविड 19 से पीड़ित न हो द्वारा लॉक डाउन का उल्लंघन किए जाने पर प्रथम बार के लिए न्यूनतम 100 रुपए जुर्माना जो रुपये 500 तक हो सकता है, द्वितीय बार के लिए जुर्माना 500 रुपये जो 1000 रुपये तक हो सकता है, द्वितीय बार के पश्चात प्रत्येक उल्लंघन या पुनरावृत्ति के लिए जुर्माना 1000 रुपए होगा। इसी प्रकार दुपहिया वाहन पर पिछली सीट पर यात्रा करने पर प्रथम बार के लिए जुर्माना 250 रुपये, द्वितीय बार के लिए जुर्माना 500 रुपये, तृतीय बार के लिए जुर्माना 1000 रुपये एवं तृतीय बार के पश्चात् वाहन चलाने का लाइसेंस निरस्त किया जाना/निलंबित किया जायेगा, परंतु कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति लेकर अति आवश्यक परिस्थिति में दुपहिया वाहन पर दो व्यक्ति उस दशा में यात्रा कर सकेंगे कि पीछे बैठे व्यक्ति को हेलमेट जिससे पूरा चेहरा ढकता हो, के अतिरिक्त माक्स एवं ग्लव्स भी लगाना होगा। इन समस्त मामले में जुर्माना प्रशमित किए जाने की शक्ति संबंधित न्यायालय या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या ऐसे पुलिस अधिकारी जो चालान करने वाले पुलिस अधिकारी की श्रेणी से ऊपर हो किंतु निरीक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो  में निहित होगी।


टिड्डी दल के प्रकोप प्रशिक्षित व्यक्तियों एवं समुचित यंत्रों के माध्यम से प्रभावशाली नियंत्रण का दिया निर्देश

 राजस्थान एवं पंजाब के कुछ क्षेत्रों में टिड्डी दल के प्रकोप के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश के राजस्थान एवं हरियाणा से सटे हुए जनपदों में टिड्डी दल के प्रकोप की संभावना बढ़ गई है । टिड्डी दल का प्रकोप  महामारी का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। ऐसी स्थिति में इलाज से पूर्व बचाव बेहतर है की अवधारणा के दृष्टिगत जिला कृषि रक्षा अधिकारी राजेश कुमार राय ने जनपद के किसान भाइयों को सलाह दी है कि वह निरंतर टिड्डी दल के आक्रमण की निगरानी करते रहें ताकि किसी भी स्तर पर प्रकोप की दशा में ससमय टिड्डी दल पर नियंत्रण पाया जा सके।जनपद के किसानों को टिड्डी दल के प्रकोप की दशा में  सुझाव एवं संस्तुतियों का अनुपालन करने का निर्देश दिया है। टिड्डी दल के प्रकोप की सूचना ग्राम प्रधान, लेखपाल ,कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के माध्यम से जिला प्रशासन तक पहुंचाएं , टिड्डी दल के प्रकोप की दशा में एक साथ इकट्ठा होकर टीन के डिब्बों, थालियों आदि को  बजाते हुए शोर मचाए। शोर सुनकर टिड्डी दल आसपास के खेतों पर आक्रमण नहीं कर पाएंगे । चूंकि बलुई मिट्टी चीटियों के प्रजनन एवं अंडे देने के सर्वाधिक अनुकूल होता है इसलिए टिड्डी दल के आक्रमण की संभावना को देखते हुए ऐसी मिट्टी वाले क्षेत्रों में जुताई करवा दें एवं जल का भरवा दे । उक्त उपाय से टिड्डियों के विकास की संभावना कम हो जाती है। सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि पंजाब में टीडी दल के नियंत्रण हेतु अग्नि शमन विभाग की सहायता ली गई ,अतः टिड्डी दल के नियंत्रण हेतु प्रशासन के माध्यम से अग्निशमन विभाग की सहायता ली जा सकती है । टिड्डी दल के न्यूनतम/ मध्यम प्रकोप की दशा में किसान भाई एक साथ मिलकर रसायन क्लोरपायरीफास् 20 प्रतिशत इ.सी  अथवा लैमडा साइहेलोत्रिन 5 प्रतिशत इसी का त्रीव छिड़काव करें । टिड्डी दल के नियंत्रण हेतु रसायन मैलाथियान 96 प्रतिशत यूएलबी का छिड़काव अत्यंत प्रभावी होता है परंतु इस रसायन की जनसामान्य को उपलब्धता न होने के कारण कृषक स्तर से इसका छिड़काव नहीं किया जा सकता यह रसायन टीडी नियंत्रण से संबंधित सरकारी तंत्र को उपलब्ध हो सकता है, इसलिए टिड्डी दल के आक्रमण की दशा में लोकस्ट कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन फरीदाबाद को एवं क्षेत्रीय केंद्रीय नाशीजीवी प्रबंधन केंद्र लखनऊ को फोन नंबर  0522- 273 2063  पर सूचित करें ताकि प्रशिक्षित व्यक्तियों एवं समुचित यंत्रों के माध्यम से प्रभावशाली नियंत्रण कराए जा सके।


जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने 23 रेस्टोरेन्ट को होम  डिलीवरी के लिए की अनुमति प्रदान

 जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने जनसुनवाई कक्ष में जिले के रेस्टोरेन्ट मालिकों के साथ वार्ता कर डिलीवरी23 रेस्टोरेन्ट को होम  के लिए अनुमति प्रदान की । उन्होने कहा कि सभी रेस्टोरेन्ट फोन पर आर्डर लेकर केवल होम डिलीवरी का कार्य करेेंगे। किसी भी दशा में ग्राहक रेस्टोरेन्ट नही आयेगंे। होम डिलीवरी की सुुविधा प्रातः 07 बजे से शाम 07 बजे तक ही की जायेगी। रेस्टोरेन्ट में निममित रूप से सैनेटाइजेशन का कार्य किया जायेगा। जिन कर्मचरियों के द्वारा होम डिलीवरी की जायेगी उन्हे एक  टोपी लगाना अनिवार्य होगा जिस पर रेस्टोरेन्ट का नाम व होम डिलीवरी लिखा रहेगा।


              जिलाधिकारी द्वारा तड़का रेस्टोरेन्ट सीविल लाइन्स , आशीष उपाध्याय मों.न.7800555569, अरिगैनो रेस्टोरेन्ट, शिवांशं श्रीवास्तव 8707733977, रेड चिली रेस्टोरेन्ट, नीरज श्रीवास्तव 9891621516, मंदाकिनी रेस्टोरेन्ट, राजन सिंह 9792903101, गो 69 पिज्जा पंकज सिंह 7901560343, ग्रीन चिली अनिल यादव 9695968400, जे0एम0एच होम डिलीवरी विष्णु कुमार 7905884167, ब्लू साल्ट निखिल कुमार सिंह 8318758219, बाटी चोखा मनोज कुमार 9454162121, दि ग्रैण्ड गुप्ता होटल सुशील उपाध्याय 9455779266, बसंत बहार रेस्टोरेन्ट अभिषेक मोदनवाल 8840756630, आर.के रेस्टोरेन्ट राजेश कुमार 7398601912, एस.के चाइनिज सुनील कुमार निषाद 9616735699, हिचकी चाट जयकिशन 9838971714 , बाला जी डोसा संदीप कुमार 9616355808, सुहान रेस्टोरेन्ट मनीष उपाध्याय 8601049999, लखनवी जायका जवाहर लाल जायसवाल 8400 422440, दुबे ढाबा राजेश दुबे 9415892548, हाट स्पाइसी रेस्टोरेन्ट अरूण गुप्ता 8756715314, बाबा बर्फानी रेस्टोरेन्ट कौशल कुमार 9044775270, तृप्ती जलपान विमल कुमार 7408885888, डीके चायनिज प्रदीप जायसवाल 8176058055 बाम्बे स्नैक्स बार मनीष साहु 9919667700 को होम डिलीवरी के लिए अनुमति प्रदान की गयी है। जिलाधिकारी ने जालान्स एवं वीमार्ट को प्रात:08 से अपरान्ह 02 बजे तक खाले जाने की अनुमति प्रदान की है।


फंसे हुए मज़दूरों को क्या सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार से इस बात का ब्योरा देने को कहा कि वह उन मज़दूरों को क्या सुविधा उपलब्ध करवा रही है जो सैकड़ों मील चलकर अपने राज्य उत्तर प्रदेश पहुँच रहे हैं। राज्य में जो मज़दूर फंसे हुए हैं उनके बारे में भी राज्य सरकार से स्थिति रिपोर्ट मांगी गई है। न्यायमूर्ति अनिल कुमार और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की पीठ ने एक जनहित याचिका पर यह आदेश दिया कि "प्रतिवादी के वक़ील को हम यह निर्देश देते हैं कि वह मामले की अगली सुनवाई के समय तक एक हलफनाम दायर कर यह बताएं कि वह उन श्रमिकों को क्या सुविधाएं दे रही है जो उत्तर प्रदेश स्थित अपने घर जाना चाहते हैं, इनमें से कुछ रास्ते में हैं और कुछ उत्तर प्रदेश में फंसे हुए हैं।" याचिकाकर्ता दिलीप कुमार मिश्रा ने अदालत से केंद्र और राज्य सरकारों को यह निर्देश देने का आग्रह किया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि जो मज़दूर सड़कों पर चल रहे हैं वे भूखे न रहें और उनको भोजन, पानी और दवा और चिकित्सा सुविधा के साथ साथ उन्हें अपने गांव तक मुफ़्त में पहुंचाया जाए। इस जनहित



याचिका का विरोध करते हुए एएसजी एसबी पांडेय ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश और फंसे हुए श्रमिकों के बारे में भारत सरकार द्वारा घोषित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटकॉल (एसओपी) के अनुरूप सरकार पहले से ही कई क़दम उठा रही है। उन्होंने 5 मई 2020 को जगदीप एस छोकर बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया जिसमें कहा गया कि केंद्र और राज्य सरकारें श्रमिकों का ख़याल रखने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठा रही है। इस संदर्भ में हर्ष मंदर एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले का हवाला भी दिया गया कि देश बहुत ही अस्वाभाविक समय से गुजर रहा है और इससे जुड़े लोग उनके लिए जो भी सबसे अच्छा है वह कर रहे हैं।



शनिवार, 23 मई 2020

बोलता कैमरा और पूछता सवाल?


जिलाधिकारी महोदय का सम्मान करने वाली राजनितिक महिलाओ के पास उपहार की कमी थी या जिलाधिकारी महोदय के पास समय का अभाव? क्या सम्मान करने वाली महिलाओ ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन  का किया है?


 जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने किया श्रमिकों के लिए कम्युनिटी किचन में बनाए जा रहे भोजन का निरीक्षण

   जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार द्वारा भंडारी रेलवे स्टेशन पर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से आने वाले श्रमिकों के लिए कम्युनिटी किचन में बनाए जा रहे भोजन का निरीक्षण किया। भंडारी रेलवे स्टेशन पर श्रमिकों के लिए बनाई गई कम्युनिटी किचन में  भोजन के पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। भोजन में दाल, चावल,पूडी सब्जी श्रमिकों को दी जा रही है। खाने की अच्छी गुणवत्ता पर जिलाधिकारी ने प्रशंसा की तथा कहा कि ट्रेनों से आने वाला कोई भी श्रमिक बिना भोजन पैकेट लिए ना जाये।



  जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने जनपद वासियों को दिया स्पष्ट रूप से निर्देश

  जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने जनपद वासियों को स्पष्ट रूप निर्देश दिया है कि लाकडाउन के आदेश का अक्षरशः पालन करें अन्यथा कडी़ कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उन्हाने कहा कि अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकले। शासन द्वारा 65 साल से अधिक उम्र के लोगों तथा 10 साल से कम उम्र के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को घरों से बाहर निकलने पर रोक लगाई गयी है।  दोपहिया वाहनों के संबंध में आदेश दिया है कि एक वाहन पर एक ही व्यक्ति बैठ सकता है और यदि महिला है तो पीछे 01 महिला को बैठने की अनुमति होगी । सभी दोपहिया वाहन चालको से अपील किया है कि किसी को अपनी अपने वाहन पर ना बैठाये। इसी प्रकार चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अतिरिक्त 02 लोग पीछे बैठ सकते हैं अगर बच्चे हैं तो दो बच्चे और बैठ सकते हैं । इसके अतिरिक्त कोई नहीं बैठ सकता ।
     सभी दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि अनावश्यक रूप से अपनी दुकानों पर भीड़ न लगने दे। दुकानों के सामने 01 मीटर की दूरी पर गोला बना दिया जाए और ग्राहक उनमें ही खड़े हो और उन्हे मास्क पहनना आवश्यक है । जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से अपील किया है कि जिन्होंने अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एवं आयुष कवच ऐप डाउनलोड ना किया हो तो उन्हे डाउनलोड कर लें । उन्हाने कहा कि प्रत्येक दुकान पर सोशल डिस्टेंसिग का हर दशा में पालन किया जाए , किसी दुकानदार द्वारा इसमें लापरवाही बरती गई तो उसकी दुकान सीज करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। सब्जी, फल के ठेले को उनके आवंटित वार्ड और मोहल्ला में ही फल और सब्जी बेचने का निर्देश दिया और कहा कि उन्हे चैराहे पर खड़े होकर बिक्री करने की अनुमति नहीं है। किस दिन कौन दुकान खोली जाएगी क्या समय होगा यह सब निर्धारित किया जा चुका है उसके अनुसार ही दुकान को खोलें और बंद करे।  किसी भी व्यक्ति को संक्रमण फैलाने की अनुमति नहीं है जो भी व्यक्ति घर के बाहर निकल रहा है वह मास्क लगाकर ही निकले। दुकानदार एवं उनके कर्मचारी भी मास्क लगाकर ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही बिक्री करे।
  सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि अपने क्षेत्रों में पैदल गस्त करके एक-एक दुकान को स्वयं देखें और लॉक डाउन के आदेशों का अक्षरशः पालन कराना सुनिश्चित करें। अपने अधीनस्थों को भी निर्देशित करें कि वह अपने क्षेत्र में पैदल घूम कर के उपरोक्त अनुसार कार्रवाई करें। प्रत्येक वार्ड में 5-5  कारोना वारियर्स बनाए गए हैं संबंधित थानाध्यक्षों को  प्रत्येक दशा में कल उनके साथ बैठक करके उनको भी लाकडाऊन के आदेशों का पालन कराने हेतु आदेशित कर के मोहल्लों में उनका आदेश का पालन कराने में सहयोग ले। जिलाधिकारी ने कहा कि अपने थाना क्षेत्र के 05 गांव प्रतिदिन व प्रभारी निरीक्षक के अधीन तैनात क्षेत्री उपनिरीक्षक गण अपने क्षेत्र के 05 गांव प्रतिदिन भ्रमण करेंगे और यह देखेंगे की  जो लोग अन्य राज्यों से आए हैं वह 21 दिन तक क्वारेंटाइन अवश्य करें अगर कोई आदेश का पालन नहीं करता है उसके खिलाफ कार्रवाई की करने का निर्देश दिया।  ,


दिल्ली हाईकोर्ट ने लाॅकडाउन के कारण किराए पर रोक लगाने की मांग को किया खारिज, भुगतान की तारीख को आगे बढ़ाने की दी अनुमति

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि किराएदार प्राकृतिक आपदा या फोर्स मेज्योर का आह्वान करते हुए लाॅकडाउन के कारण किराए पर रोक लगाने की मांग नहीं कर सकते हैं, विशेषतौर पर ऐसी स्थिति में जब किराए के परिसर पर उनका लगातार कब्जा हो या उसमें रह रहे हों। हालांकि किराएदार को कुछ राहत प्रदान करते हुए न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की एकल पीठ ने कहा है कि लाॅकडाउन के कारण किराए के भुगतान की अनुसूची में कुछ स्थगन या छूट दी जा सकती है।यह आदेश उस आवेदन के संबंध में दिया गया है,जिसमें COVID-19 लॉकडाउन संकट में किरायेदारों को किराए के भुगतान के छूट देने से संबंधित



विभिन्न मुद्दों को उठाया गया था और इसी से जुड़े कानूनी सवाल भी इस आवेदन में उठाए गए थे। इस आवेदन में हाईकोर्ट द्वारा 2017 में एक आदेश के तहत पारित दिशा-निर्देश को निलंबित करने की मांग की गई थी। उस आदेश में हाईकोर्ट ने खान मार्केट,नई दिल्ली में स्थित एक संपत्ति का प्रतिमाह 3.5 लाख रुपये किराया देने का निर्देश दिया था और इस शर्त के साथ ही किराया नियंत्रक न्यायालय द्वारा पारित बेदखली के आदेश पर रोक लगा दी थी। आवेदक ने COVID-19 लॉकडाउन का हवाला देते हुए किराए को निलंबित करने या उस पर रोक लगाने की मांग की थी। Also Read - छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक दिन की सैलरी PM CARES फंड और मुख्यमंत्री राहत कोष में दान की इस आवेदन की मैरिट पर आगे बढ़ने से पहले, अदालत ने निम्नलिखित प्रारंभिक अवलोकन किया और कहा कि- ''सवाल यह है कि क्या लॉकडाउन किरायेदारों को छूट का दावा करने या किराए के भुगतान से छूट या किराए के निलंबन की मांग करने का हकदार बनाता है? इससे देश भर में हजारों मामलों उत्पन्न हो जाएंगे। हालांकि, इन मामलों को संबोधित करने के लिए कोई मानक नियम निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ व्यापक मापदंडों को ध्यान में रखा जा सकता है। ताकि वह तरीका निर्धारित किया जा सकें जो इस तरह के मुद्दों का समाधान कर सकें।' किरायेदार के वकील ने किराए में छूट देने या कुछ आंशिक राहत जैसे कि भुगतान को स्थगित करने की मांग की थी। उसने दलील दी थी कि लॉकडाउन ने व्यवसाय को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। दूसरी ओर मकान मालिक के वकील ने तर्क दिया कि केवल व्यवसाय में व्यवधान के आधार पर किरायेदारों को मासिक भुगतान करने से छूट नहीं दी जा सकती है क्योंकि मकान मालिक भी किराए के परिसर की आय पर निर्भर रहता है। इन दलीलों को ध्यान में रखने के बाद अदालत ने भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 32 और 56 का विश्लेषण किया। उसके बाद अदालत ने कहा कि धारा 56 ,जो कि कर्तव्य को निभाने की असंभावना के कारण अनुबंध की निष्फलता के बारे में बताती है। परंतु यह धारा लीज एग्रीमेंट पर लागू नहीं होती है। इसी तरह यह धारा उन अनुबंधों पर भी लागू नहीं होती है जो ''निष्पादित अनुबंध'' है, न कि ''निष्पादन योग्य अनुबंध।'' अदालत ने कहा कि ''मूल सिद्धांत यह होगा कि यदि अनुबंध में किसी प्रकार की छूट या किराए के निलंबन के लिए कोई खंड बनाया गया हैै, तो ही किरायेदार इसके लिए दावा कर सकता है। इसी तरह अनुबंध में फोर्स मेज्योर या प्राकृतिक आपदा क्लॉज भी धारा 32 के तहत प्रासंगिकता रखता है। जो किरायेदार को यह दावा करने की अनुमति दे सकता है कि वह अनुबंध हो निरस्त कर दे और परिसर को खाली कर दें। हालांकि, यदि किरायेदार परिसर को अपने पास रखना चाहता है और कोई खंड इस मामले में किरायेदार को कोई राहत नहीं देता है तो उसे किराया या मासिक शुल्क देना ही होगा।'' इसके बाद अदालत ने फोर्स मेज्योर सिद्धांत के मामले को देखा। न्यायालय ने संपत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 108 (बी) (ई) को देखने के बाद कहा कि उक्त प्रावधान केवल संविदात्मक शर्त के अभाव या अनुपस्थिति में लागू होता है। अदालत ने यह भी कहा कि 'उपर्युक्त कानूनी स्थिति के मद्देनजर, COVID-19 प्रकोप के कारण घोषित किए गए लॉकडाउन के चलते परिसर का अस्थायी गैर-उपयोग भी ,टीपीए की धारा 108 (बी) (ई) के तहत लीज को निरस्त करने की व्याख्या के रूप में नहीं माना जा सकता है।'