बुधवार, 22 अप्रैल 2020

राज्य सरकार नियमों में ढील देने को हुई राजी ,महाराष्ट्र में मुंबई-पुणे छोड़ घर-घर पहुंचेगा अखबार,

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार घर-घर अखबार वितरण नीति में ढील देने को राजी हो गई है। अब मुंबई, पुणे एवं कंटेनमेंट एरिया (कोरोना प्रभावित क्षेत्र) को छोड़कर अन्य स्थानों पर घर-घर अखबार बांटे जा सकेंगे। वितरण में सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार को यह नया आदेश हाइकोर्ट द्वारा पूछे गए उस सवाल के बाद निकालना पड़ा, जिसमें उसने पूछा है कि अखबारों के वितरण पर रोक लगाने के पीछे उसका तर्क क्या है। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव अजोय मेहता की ओर से जारी नए आदेश के अनुसार 20 अप्रैल, 2020 से प्रिंट मीडिया को लॉकडाउन से छूट दी जा चुकी है। पहले इस छूट में अखबारों एवं पत्रिकाओं का घर-घर वितरण प्रतिबंधित किया गया था। लेकिन मंगलवार को जारी नए आदेश के अनुसार मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (एमएमआर) तथा पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (पीएनसी) क्षेत्र सहित कोविड-19 के कारण जिलाधिकारी द्वारा घोषित सभी कंटेनमेंट क्षेत्रों को छोड़कर अन्य स्थानों पर अखबारों एवं पत्रिकाओं के घर-घर वितरण पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। यह वितरण ग्राहक की सहमति व उसकी जानकारी में ही हो सकेगा। अखबार वितरक को मास्क पहनना होगा, हाथों में सैनिटाइजर लगाना होगा और सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। मुंबई, पुणे एवं कंटेनमेंट क्षेत्रों में अखबारों का वितरण स्टॉल्स पर किया जा सकेगा।